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1. प्रारंभिक सूचना 1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यूटी के जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे देश में लागू है. यह अधिनियम सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जबाबदेही बढ़ाने के लिये सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण की जानकारी तक आम जनता की पहुंच बनाने के लिये यह अधिनयम बनाया गया है.
2. किस प्रकार की सूचना मांगी जा सकती है? 2.1 सूचना से तात्पर्य है रिकार्ड, दस्तावेज. मीमो, ई-मेल, सम्मति, परामर्श, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, सिंवदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, इलैक्ट्रानिक फार्म में रखी गयी डाटा सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना जो लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती हो, सहित किसी रूप में सामग्री.
3. सूचना कौन मांग सकता है? 3.1 जनता का कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क का भुगतान करके और हिंदी, अंग्रेजी या प्रचलित स्थानीय भाषा में अनुरोध भेजकर सूचना प्राप्त कर सकता है. यह आवश्यक नहीं है सूचना मांगने वाला व्यक्ति, सूचना मांगे जाने का उद्देश्य बताये.. धारा 6 की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना मांगने के आवेदन के साथ रु. 10/- (दस रुपये केवल) का आवेदन शुल्क होना चाहिये जो नकद या यूनियन बैंक आप इंडिया के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या पे आर्डर के रुप में हो सकता है. शुल्क के नकद भुगतान के लिये नकदी बैंक की किसी निकटवर्ती शाखा में जमा की जा सकती है और उसके भुगतान की रसीद आवेदन के साथ लगायी जा सकती है. धारा 7 ( आवेदनों का निपटान) की उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्निलिखित दर से नकद या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या पे आर्डर के जरिये शुल्क लिया जायगा और उसकी रसीद प्रदान की जायगी : 1. प्रतिलिपि किये गये या लिखे गये ए-4 ए3 आकार के प्रत्येक कागज के लिये रु. 2/- प्रति कागज. 2. बड़े आकार के कागज की प्रतिलिपि के लिये वास्तविक व्यय. 3. नमूनों या मॉडल के लिये वास्तविक व्यय. 4. रिकार्ड के निरीक्षण के लिये : 4.1 पहले घंटे के लिये कोई शुल्क नहीं 4.2 उसके बाद प्रत्येक पंद्रह मिनट या उसके किसी अंश के लिये रु. 5/-का शुल्क धारा 7 की उप धारा (5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिये नकद या डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर या पे आर्डर के जरिये शुल्क लिया जायगा और उसकी रसीद प्रदान की जायगी. a. सीडी या फ्लॉपी में सूचना देने के लिये -> रुपये पंद्रह प्रति सीडी या फ्लॉपी. b. मुद्रित रूप में सूचना देने के लिये c. उस प्रकाशन के लिये तय मूल्य या d. प्रकाशन में सारांश की फोटोकापी के लिये रु. 2 प्रति पृष्ठ.
4. सूचना का अधिकार क्या है ? 4.1 इस अधिकार का तात्पर्य है
5. सूचना किसके पास उपलब्ध होगी ? 5.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्षेत्र में अपने क्षेत्र महाप्रबंधकों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया है. उनके नियंत्राधीन सूचनाओं के लिये व्यक्ति उनको आवेदन कर सकते हैं 5.2 केंद्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक, विधिक सेवाएं प्रभाग, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पद पर नामित हैं तथा केंद्रीय कायालय के विभागों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं के लिये व्यक्ति उनको आवेदन कर सकते हैं. 5.3 इस अधिनयम के अंतर्गत हमारे कार्यपालक निदेशक अपीलीय अधिकारी हैं. नामित अधिकार द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर या प्रदत्त सूचना से सूचना प्राप्त करने वाले के संतुष्ट न होने की स्थित में अनुरोध करने के इच्छुक व्यक्ति हमारे कार्यपालक निदेशक को पत्र लिखकर अपील कर सकते हैं.
6. सूचना देने की अवधि 6.1 इस अधिनियम में सूचना देने या अधिनियम में दिये गये आधारों पर आवेदन रद्द करने की सूचना देने के लिये आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि तय की गयी है. मांगी गयी सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से हो तो सूचना आवेदन मिलने के 48 घंटे में उपलब्ध करायी जायगी.
7. अपील 7.1 सीपाईओ के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति या जिसको निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय न मिला हो. 30 दिन में अपील कर सकता है. यह अपील अपीलीय अधिकारी को की जायगी. 7.2 सामान्यत: अपील की निर्णय अपील प्राप्ति के 30 दिन के अंदर या अपील की सुनावई करने वाले प्राधिकारी द्वारा समय सीमा बढ़ाये जाने पर अपील फाइल करने के 45 दिन में कर दिया जायगा.
8. प्रकटन से छूट प्राप्त सूचनाएं 8.1 अधिनियम की धारा 8 में हमारे ग्राहकों की व्यक्तिगत सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गयी है जिनका सार्वजनिक कार्यकलाप से कोई संबंध या हित नहीं है या जिसके प्रकटन से उनकी निजता का अवांछित उल्लंघन होता हो. अत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों के कार्यकलापों के बारे में सूचना देने से इस आधार पर मना कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्रकटन से अधिनियम की धारा 8I1)(j) के अनुसार उनकी निजता का अवांछित उल्लंघन होता है. .
9. बैंक से संबंधित सामान्य सूचनाएं 9.1 हमारी वेबसाइट unionbankofindia.com हमारे शाखा नेटवर्क , उत्पादों के ब्यौरे, इंटरनेट बैंकिंग आदि के बारे प्रचुर सूचनाएं उपलब्ध हैं. व्यक्ति अतिरिक्त जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं.
नोडल अधिकारी का नाम
पदनाम
तैनाती का स्थान
कार्यालय का पता
ई-मेल आईडी
दूरभाष
जयदीष वि
सहायक महाप्रबंधक (विधि)
विधिक सेवाएँ विभाग, एसएएमवी, केंद्रीय कार्यालय
यूनियन बैंक भवन , विधिक सेवाएँ विभाग, एसएएमवी, 11वीं मंजिल, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई. 400021
jayadeesh@unionbankofindia.bank
022-22896552 9869105457
क्र.सं
मांगी गई जानकारी
जवाब
उत्तर की तिथि
यूनियन बैंक के ग्राहकों के लिए डाकघर एनएससी प्रमाणपत्र गिरवी रखने की सुविधा उपलब्ध है। कृपया सूचित करें कि यूनियन बैंक के ग्राहक अंकित मूल्य के कितने प्रतिशत (4 वर्षीय एनएससी जो एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाला है) के हकदार है? आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ प्रारूप में इस संबंध में आरबीआई, भारत सरकार या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं की प्रति सुनिश्चित की जाए I
दिशानिर्देशों के अनुसार एनएससी (अंकित मूल्य का) पर ऋण के लिए मार्जिन (न्यूनतम) है :
i ) एनएससी जिन्होंने 3 साल और उससे अधिक पूरे कर लिए हैं: 15%
ii) एनएससी जिन्होंने 3 साल से कम समय पूरा किया है: 25%
बैंक के परिपत्र की प्रति प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें वाणिज्यिक विश्वास और कारोबार गोपनीयता से संबंधित जानकारी शामिल है जो ऋण आवेदन को संसाधित करते समय वाणिज्यिक निर्णयों से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण से बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कोआरटीआई अधिनियम के धारा 8(1) डी) के अनुसार नुकसान होगा।
06-04-2022
उपरोक्त की ब्याज दर क्या है ?
एनएससी पर ऋण के लिए ब्याज दर निम्नानुसार है:
एमएसएमई: ईबीएलआर+2.75% (बैंक का वर्तमान ईबीएलआर 6.80% है) और
अन्य के लिए: एमसीएलआर + 2.65% (बैंक का वर्तमान 1 वर्ष एमएलसीआर 7.25% है)
बैंक के ईबीएलआर/एमसीएलआर आवधिक संशोधन के अधीन हैं।
क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कोई करेंसी चेस्ट गंदे/ कटे-फटे /टू पीस/थ्री पीस करेंसी नोट को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है? यदि हां, तो कृपया मुझे एसओपी प्रदान करें I
बैंकों की सभी शाखाओं को जनता के सदस्यों को गंदे/ कटे-फटे/दोषपूर्ण नोटों का आदान-प्रदान करना अनिवार्य है। करेंसी चेस्ट इकाइयाँ शाखाओं से अलग संस्थाएँ होने के कारण, जनता के सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं। हालांकि, करेंसी चेस्ट अपने प्रेषण के साथ शाखाओं से ऐसे नोटों को स्वीकार कर सकता है।
बैंकों और एनबीएफसी के लिए ईएमआई के लिए अधिस्थगन कैसे लागू करें।
ईएमआई का अधिस्थगन विभिन्न ऋण उत्पादों के लिए उनके संबंधित उत्पाद श्रेणियों के अनुसार लागू होता है। उत्पाद और उनके अधिस्थगन विवरण बैंक की वेबसाइट- www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध हैं।
हालाँकि, आरबीआई द्वारा कोविड-19 राहत पैकेज के तहत अधिस्थगन की घोषणा की गई थी, जिसमें 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक 6 महीने अधिस्थगन की मंजूरी प्रदान की गई थी। तदनुसार, सभी पात्र उधारकर्ता खातों को अधिस्थगन प्रदान किया गया था जो 01.03.2020 को मानक संपत्ति हैं।
22-04-2022
मैं बैंक कर्मचारी के खिलाफ कैसे और कहां शिकायत कर सकता हूं?
आप संबंधित आरओ/एफजीएमओ पर या हमारे बैंक की वेबसाइट- www.unionbankofindia.co.in पर शीर्षक- वी केयर> सेल्फ हेल्प> शिकायत के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
क्या भारत सरकार के अलावा किसी संस्था या संगठन को यह सत्यापित करने की अनुमति है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष का आधार नंबर बैंक खाते से जोड़ा गया है?
ए. यदि हाँ, तो:
i. किसे अनुमति है?
ii. सत्यापन की प्रक्रिया क्या है?
बी. यदि नहीं, तो कृपया संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक नियम या निर्देश की प्रति प्रदान करें जिसके आधार पर इस तरह के सत्यापन की अनुमति नहीं है।
नहीं, बैंक खाते से संबंधित विवरण केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक रिकॉर्ड में संग्रहित किए जाएंगे ।
ए. लागू नहीं
बी. ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैंक वैधानिक बाध्यता के अधीन है।
25-04-2022
7.
भारत के सरकार के अलावा कोई संस्था या संगठन, क्या यह सत्यापित कर सकते हैं कि आधार संख्या किसी व्यक्ति के बैंक खाते में जोड़ दी गई है और किसी अन्य संस्था या संगठन को इसकी सूचना दे सकते हैं : ए. यदि हां, तो :
i. इसकी प्रक्रिया क्या है, कृपया एक प्रति उपलब्ध कराएं।
ii. संगठन से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए किसको अनुमति दी गई है जो सत्यापित कर सकता है?
iii. बाहरी इकाई के साथ साझा करने के उद्देश्य से बैंक खाते में आधार संख्या के सत्यापन की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?
iv. आधार नंबर सीडिंग जानकारी साझा करने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?
बी. यदि नहीं, तो कृपया संबंधित प्राधिकारी के निर्देश द्वारा जारी प्रासंगिक नियम या सरकार के निदेश की प्रति प्रदान करें, जिसके आधार पर यह जानकारी साझा नहीं की जा सकती है।
विवेकपूर्ण बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार, बैंक खाता खोलते समय प्राप्त ग्राहक के केवाईसी विवरण को सरकारी एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, एसआईएफओ, आईटी विभाग आदि के साथ मांगे जाने पर साझा किया जाएगा।
उपरोक्त एजेंसियों के विशिष्ट अनुरोध के जवाब में डाटा साझा किया जाएगा।
8.
क्या संस्थाओं जैसे बैंक या ऐसी संस्थाओं को विनियमों के अनुसार इस जानकारी को ऑनलाइन स्टोर करने की अनुमति है, किसी व्यक्ति के बारे में किसी संस्था या संगठन को यह जानकारी प्रदान कर सकते हैं: ए. यदि हाँ, तो:
ii. यह जानकारी प्राप्त करने के लिए किनको अनुमति दी गई है?
iii. ऐसी संस्थाओं में इस जानकारी को साझा करने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?
ऐसी जानकारी केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास संग्रहित की जाती है।
ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैंक वैधानिक बाध्यता के अधीन है।
9.
सरकार के अलावा कोई संस्था या संगठन । भारत के, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करें यदि वह सक्रिय और कार्यात्मक है:
ए. यदि हां, तो प्रक्रिया क्या है, कृपया एक प्रति उपलब्ध कराएं।
बी. यदि नहीं, तो कृपया प्रासंगिक नियम या सरकार की प्रति प्रदान करें। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश जिसके आधार पर ऐसी जानकारी मांगने की अनुमति नहीं है।
विवेकपूर्ण बैंकिंग प्रथाओं के अनुसार, बैंक खाता खोलते समय प्राप्त ग्राहक के केवाईसी विवरण को सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। सीबीआई, ईडी, एसआईएफओ, आईटी विभाग आदि, जब बुलाया जाता है।
उपरोक्त एजेंसियों के विशिष्ट अनुरोध के जवाब में डेटा साझा किया जाएगा।
ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैंक वैधानिक दायित्व के अधीन है।
10.
क्या आधार से जुड़े जन धन /बचत बैंक/बैंकिंग इकाई के पास रखे डाकघर खातों को उपयोग की कमी के कारण, बैंकिंग इकाई द्वारा निष्क्रिय बनाया जा सकता है जहां खाता मौजूद है, यदि हां:
ए. निष्क्रियता की कितनी अवधि के बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा?
बी. क्या सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को ऐसे निष्क्रिय खातों में जमा किया जाएगा?
यदि 24 महीने से अधिक समय तक खाते में कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं होता है, तो हमारे बैंक के खातों को खाते में कोई लेन-देन नहीं करने के लिए निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
बी।) हाँ।
11.
केंद्र सरकार के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? पेंशन संबंधी मुद्दे
आप ई-पीपीओ को सीपीपीसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को फिर से भेजने के लिए पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
30-04-2022
12.
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बैंकएश्योरेंस के तहत कितना कारोबार किया गया है?
जीवन बीमा
एसयूडी लाइफ
इंडिया फर्स्ट एलआईसी
एलआईसी ऑफ इंडिया
694.18
221.10
2.87
स्वास्थ्य बीमा
देखभाल स्वास्थ्य
मणिपाल सिग्ना
111.72
33.25
सामान्य बीमा
बजाज आलियांज
चोल एमएस
यूनाइटेड इंडिया इंस कंपनी लिमिटेड
70.10
82.21
33.15
"प्रीमियम संग्रह" के उपर्युक्त आंकड़े करोड़ में और वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं।
05-05-2022
13.
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस तरह के व्यवसाय के माध्यम से बीमा कंपनियों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितनी आय अर्जित की जाती है?
123.70
43.83
2.71
देखभाल स्वास्थ्य बीमा
22.73
15.30
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
9.17
8.40
30.18
उपर्युक्त आंकड़े करोड़ में हैं और वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित हैं
14.
कौन सी शाखा (सीटीएस) चेक ट्रंकेशन सिस्टम से जुड़ी है और कौन सी (शाखा) जुड़ी नहीं है। विस्तार से जानकारी दें।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं को अब तक सीटीएस क्लियरिंग में लाया गया है।
09-05-2022
15.
कृपया पिछले 1 वर्ष के दौरान घोषित एनपीए खातों की सूची दें , जिसमें पार्टी का नाम, शाखा का नाम, 1 करोड़ से अधिक के सभी एनपीए खातों के लिए एनपीए की राशि हो।
खाते- 849
राशि- रु. 10770 करोड़
10-05-2022
16.
ऋण की संख्या , भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा उधारकर्ताओं को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऋण पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करने के लिए
दिनांक 31.12.2021 के अनुसार
ऋण लेने वालों की संख्या : 2,20,902
12-05-2022
17.
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मौजूदा उधारकर्ताओं को ऋण पुनर्रचना की सुविधा का विस्तार करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा मौजूदा उधारकर्ताओं के उपरोक्त पुनर्रचित ऋण की कुल राशि।
पुनर्रचित ऋण की कुल राशि : 22,211.32 करोड़ रु
18.
कृपया वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चेक संग्रहण नीति की प्रति भेजें I
बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जनता की पहुंच के लिए चेक/इन्स्ट्रूमेंट्स और इन्स्ट्रूमेंट्स के डिसऑनर 2022-23 के संग्रहण पर नीति शीर्ष वी केयर> नीतियां के तहत प्रकाशित की जाती है I
17-05-2022
19.
खाते से जुड़े किसी डेबिट कार्ड के बिना होम ब्रांच से एसबीजीईएन खाते के लिए लेनदेन सुविधा में अपग्रेड किया जा सकता है या नहीं । यदि हां, तो कृपया मुझे इसकी प्रक्रिया बताएं।
जिन ग्राहकों के पास डेबिट कार्ड नहीं है, उनके लिए लेन-देन होम ब्रांच में निर्धारित प्रारूप (इसके साथ संलग्न) के अनुसार भौतिक लिखित आवेदन जमा करके इंटरनेट बैंकिंग को केवल व्यू से व्यू एंड ट्रांजेक्शन में अपग्रेड किया जा सकता है , इसके बाद लेनदेन सुविधा के उन्नयन के लिए बैंक की शाखा इसे केंद्रीय कार्यालय के व्यवस्थापक को भेज देगी।
20.
यूनियन बैंक में बचत बैंक खाता (एसबीजीईएन) खोलने वालों के लिए डेबिट कार्ड के साथ नि:शुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर है। इस सम्बन्ध में,
मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर के नियम और शर्तें विस्तार से बताएं।
जारी करने का दावा दर्ज करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:
1) डेबिट कार्ड धारक की मृत्यु दुर्घटना के कारण होनी चाहिए।
2) डेबिट कार्ड सक्रिय स्थिति में होना चाहिए।
3) डेबिट कार्ड का उपयोग कार्डधारक की दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों से पहले वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाना चाहिए था।
19-05-2022
21.
यदि किसी ग्राहक ने किसी अन्य बैंक से डेबिट कार्ड लिया है, जिसमें मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर भी है, तो क्या आपके बैंक द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर प्रभावित होता है?
यदि किसी व्यक्ति ने एक बैंक से डेबिट कार्ड कवर लिया है, तो वह दूसरे बैंक से भी व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर का लाभ उठा सकता है।
22.
क्या ग्राहक आपके बैंक से मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर का दावा कर सकता है, हालांकि उसी ग्राहक ने एक अलग बैंक से मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर प्राप्त किया है?
एक ग्राहक के अलग बैंक से मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर प्राप्त किए जाने के बाद भी वह ग्राहक हमारे बैंक से मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का दावा कर सकता है I
23.
क्या कोई कैशियर व्यावसायिक घंटों के बाद नकद भुगतान कर सकता है।
ग्राहक सेवा के एक उपाय के रूप में, शाखाएं ग्राहक की वास्तविक और तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों के बाद भी एचसीएसओएलओपी से पहले कैश बैलेंस बुक को बाहर कर दिये जाने के पश्चात भी नकद भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकती हैं,
ii .विलंब भुगतान को कैश बैलेंस बुक में दर्ज किया जाना चाहिए।
iii. लेनदेन को सिस्टम-फिनेकल में दर्ज किया जाना चाहिए।
21-05-2022
24.
क्या बैंक के कार्य अवधि के बाद नकद भुगतान की अनुमति है.
ग्राहक सेवा के एक उपाय के रूप में, शाखाएं ग्राहक की वास्तविक और तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों के बाद भी एचसीएसओएलओपी से पहले कैश बैलेंस बुक को बाहर कर दिये जाने के पश्चात भी नकद भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकती हैं I
25.
भारत सरकार के कसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे बैंक खाते मे उपलब्ध धनराशि की जानकारी खाताधारक के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को दिये जाने से संबन्धित नियम की प्रति प्रदान करे।
बैंक ग्राहक के खाते से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी तृतीय पक्ष को प्रदान नहीं करेगा.
25-05-2022
26.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य खाताधारक की पासबुक प्रिंटिंग करने हेतु प्रस्तुत की जाती है तो बैंककर्मी उस पासबुक को प्रिंटिंग अपडेट करके अन्य व्यक्ति को देगा या नहीं संबन्धित नियम की सूचना उपलब्ध कराये।
बैंक तृतीय पक्ष द्वारा लाए गए ग्राहक के पास-बुक का अद्यतन नहीं करेगा।
27.
पासबुक प्रिंट करके खाताधारक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को दिये जाने संबंधी नियम एवं रिजर्व बैंक के आदेशो की प्रमाणित प्रति प्रदान करे ।
28.
आरटीजीएस/एनईएफ़टी द्वारा करवाने मे खाताधारक द्वारा आरटीजीएस फॉर्म के साथ संबन्धित धनराशि का चेक देना अनिवार्य है अथवा नहीं, कृपया संबन्धित नियम कि प्रति प्रदान करे ।
आरटीजीएस/एनईएफ़टी लेनदेन को प्रभावी करने के लिए खाता धारक से स्पष्ट अधिदेश होना चाहिए. फॉर्म/चेक में किया गया हस्ताक्षर रिकॉर्ड में दर्ज हस्ताक्षर के मेल होना चाहिए.
29.
आरटीजीएस/एनईएफ़टी करने हेतु संबन्धित ग्राहक द्वारा फॉर्म नहीं भर कर सिर्फ चेक देकर उक्त कार्य करवाने पर संबन्धित बैंक के नियम कि प्रति प्रदान करे।
शाखाओं को आरटीजीएस/एनईएफ़टी लेनदेन के लिए मानक फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी विवरण सही भरे गए हैं तथा आवश्यक मापदंड छोड़े नहीं गए हैं. ग्राहकों को भी सभी आवश्यक विवरणों सहित मानकीकृत फॉर्म को भरने में सुविधा होगी.
30.
बैंक द्वारा प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयरों की सूची और इन सॉफ्टवेयरों द्वारा किए गए काम/कार्य और इससे बैंक को लाभ होता है।
व्यवसाय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त कई सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। यहां कुछ मुख्य सॉफ्टवेयर्स की सूची नीचे दी गई है:
26-05-2022
31.
बैंक की सॉफ्टवेयर खरीद नीति को सूचित करें।
सॉफ्टवेयर के संबंध में बैंक 2022-23 की आईटी खरीद और ई-निविदा नीति का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार प्रदान कर रहे हैं :
सॉफ्टवेयर खरीद के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो बैंक तकनीकी और वाणिज्यिक पहलू को वेटेज देगा जैसे कि 70:30 यानी तकनीकी पहलू को 70% और वाणिज्यिक पहलू को 30%। मामले के आधार पर विस्तृत मूल्यांकन मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा।
खरीद प्रक्रिया के प्रकार: बैंक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की खरीद के लिए निम्नलिखित खरीद पद्धति अपना सकता है: -
सामान्य खरीद - आवश्यकता को समेकित किया जाएगा और सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के लिए निविदा जारी की जाएगी।
दर अनुबंध - आवर्ती प्रकार की वस्तुओं के लिए, दर अनुबंध पद्धति को अपनाया जा सकता है। दर अनुबंध नियमित अवधि, जैसे, तिमाही, अर्धवार्षिक आदि पर दरों की समीक्षा के प्रावधान के साथ 6 या 12 या 24 महीने की अवधि के लिए वैध हो सकता है।
विक्रेताओं का पैनल - वांछित वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए एक से अधिक विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा जो वस्तुओं की अनुमोदित सूची में नहीं हैं और आवश्यकताएं अत्यावश्यक हैं। यह पैनल एक विशेष अवधि जैसे 6 या 12 या 24 महीने के लिए एक नियमित अवधि, जैसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आदि पर दरों की समीक्षा के प्रावधान के साथ वैध होगा। हालांकि, विशेष उद्देश्य के लिए विक्रेता को सूचीबद्ध करने के लिए, खुली निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। पैनल में शामिल होने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व योग्यता मानदंड तैयार किए जाने चाहिए। इसमें कर्मियों, उपकरण आदि के लिए पिछले 2/3 वर्षों के लिए समान कार्यों, क्षमता के लिए पिछले 2/3 वर्षों के अनुभव और पिछले कार्यनिष्पादन और पिछले 2/3 वर्षों के लिए वित्तीय स्थिति शामिल होनी चाहिए।
ई-प्रोक्योरमेंट- डीआईटी एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर या आउटसोर्सिंग द्वारा पूर्ण सूट ई-प्रोक्योरमेंट को अपनाएगा। बैंक ई-निविदा खंड के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ई-निविदा का उपयोग करेगा।
बैंक रिवर्स ऑक्शन खंड के अनुरूप आरएफपी के वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए रिवर्स नीलामियों का उपयोग करेगा।
32.
सिविल पेंशनभोगी, दूरसंचार पेंशनभोगी, डाक पेंशनर विभाग, रेलवे पेंशनभोगी, रक्षा पेंशनभोगी) की कुल संख्या के विवरण के बारे में जानकारी/दस्तावेज प्रदान करें , जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से सीपीपीसी वार पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. (कृपया सूचना/दस्तावेज़ सूची की प्रति प्रदान करें (विधिवत सत्यापित/ मूल प्रति)
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या, जहां सीपीपीसी पेंशन का वितरण कर रहा है:
ट्रेजरी
पेंशनभोगियों की संख्या
सीपीएओ
40385
रक्षा
56970
रेलवे
78036
दूरसंचार
14560
डाक का
296
33.
कृपया बैंक खाते से प्रथम पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए चेक सूची के संबंध में सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराएं। (कृपया सूचना/दस्तावेज़ सूची की प्रति प्रदान करें (विधिवत सत्यापित/ मूल प्रति)
मूल पीपीओ (डिस्बर्सर भाग), वर्णनात्मक रोल, पेंशनभोगी से वचन पत्र
34.
कृपया पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में सूचना/दस्तावेज परिपत्र प्रदान करें (कृपया सूचना/दस्तावेज सूची, परिपत्र (विधिवत सत्यापित/मूल प्रति) की प्रति प्रदान करें 1) साक्षर पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी उनके पेंशन खाते पर एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाएं । (कृपया सूचना/दस्तावेज सूची, परिपत्र (विधिवत सत्यापित/मूल प्रति) की प्रति प्रदान करें 2) निरक्षर पारिवारिक पेंशनभोगी अपने पेंशन खाते पर एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाएं। (विधिवत सत्यापित/ मूल प्रति)
3) पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी बैंक से हर महीने पेंशन पर्ची प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठाते हैं। (विधिवत सत्यापित/ मूल प्रति)
4) पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी बैंक से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा का लाभ उठाते हैं। (विधिवत सत्यापित/सच्ची प्रति)
5) पेंशनभोगी बैंक में अपने पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है।
कृपया ग्राहक अधिकार नीति देखें जो बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर We Care>Policies शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है। अधिक विशिष्ट जानकारी के लिए, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की निकटतम शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
हम यह भी सूचित करना चाहते हैं कि बैंक सभी पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन पर्ची और सभी पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान करता है । पेंशनभोगी जीवनसाथी के साथ संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं।
35.
कृपया पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की समय-सीमा/समयबद्ध सीमा के संबंध में सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराएं (कृपया सूचना/दस्तावेज सूची की प्रति उपलब्ध कराएं (विधिवत सत्यापित/ मूल प्रति)
पेंशन संवितरण के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक मार्च के महीने को छोड़कर, जो अप्रैल के पहले कार्य दिवस को या उसके बाद जमा किया जाना जारी रहेगा, महीने के अंतिम चार कार्य दिवसों में पेंशन का वितरण करता है । आप rbi.org.in पर जा सकते हैं जिस पर आरबीआई के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।
36.
कृपया पेंशन खाते में समय पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा करने के संबंध में सूचना/परिपत्र उपलब्ध कराएं। (कृपया सूचना/दस्तावेज़ सूची की प्रति प्रदान करें (विधिवत सत्यापित/मूल प्रति)
पेंशन संवितरण के लिए आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक मार्च के महीने को छोड़कर अप्रैल के पहले कार्य दिवस को या उसके बाद, मार्च के अंतिम चार कार्य दिवसों में पेंशन का संवितरण करता है।
आप rbi.org.in पर जा सकते हैं जिस पर आरबीआई के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।
37.
किसान क्रेडिट कार्ड पर प्रक्रिया शुल्क और निरीक्षण शुल्क जमा करने के लिए कोई दिशानिर्देश हैं ? यदि ऐसा है तो कृपया विवरण प्रदान करें I
सेवा शुल्क बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। विवरण के लिए, कृपया हमारे बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के शीर्ष प्रोडक्ट्स>पर्सनल> किसान क्रेडिट कार्ड के तहत देखें।
27-05-2022
38.
कृपया मुझे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के खाताधारक की मृत्यु के दावे के संबंध में सभी बैंकों को दी गई प्रक्रिया का विवरण दें।
आरबीआई के दिशा-निर्देशों को आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर देखा जा सकता है और मृत्यु दावा निपटान के संबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के शीर्ष अन्य लिंक>नीतियाँ और प्रकटीकरण>मृत्यु का दावा के तहत देखा जा सकता है। ।
01-06-2022
39
कृपया अनुषंगी यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड (पूर्ववर्ती कॉर्प बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड) के लिए सभी आरबीआई अनुमोदन प्रदान करें।
सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के अलावा वित्तीय सेवाओं से संबंधित किसी भी गतिविधि को करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू करने के लिए कंपनी को आरबीआई द्वारा 8 जनवरी, 2000 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है । इसके अलावा, कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग/स्वामित्व वाली ट्रेडिंग गतिविधियों को करने के लिए सेबी के साथ पंजीकरण संख्या INZ0000181932 के माध्यम से पंजीकृत है और भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स) विनियम, 1992 के अनुसार, कंपनी द्वारा अन्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय लिए लेन- देन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
हालांकि, स्टॉक ब्रोकर के रूप में बीएसई/एनएसई एक्सचेंज के सदस्य होने के नाते, कंपनी ने एजेंसी/विपणन सेवाओं की कंपनी की अन्य गतिविधियों पर उनकी राय मांगी है, जो कहती है कि "प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 (एससीआरआर) के नियम 8(3)(एफ) के अनुसार, एक सदस्य को दलाल या एजेंट के रूप में शामिल किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व शामिल नहीं है।"
इसलिए उपरोक्त का हवाला देते हुए, कंपनी के पास वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन हैं।
40.
कृपया उन गतिविधियों की सूची प्रदान करें जिन्हें आरबीआई ने यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड (पूर्ववर्ती कॉर्प बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड) को करने की अनुमति दी है।
कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय सेबी द्वारा विनियमित संस्थागत ब्रोकिंग और प्रोपराइटरी ट्रेडिंग है। कंपनी द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियों में मूल बैंक को मार्केटिंग/एजेंसी सेवाएं प्रदान करना है: -
आदेश पारित करने वाली प्राधिकारी
अपील क्र.
आदेश दिनांक
प्रकट की जाने वाली सूचना
केंद्रीय सूचना आयोग
CIC/CORPB/A/2020/677384/UBIND
18.08.2022
परिपत्र/नीति (पूर्ववर्ती कार्पोरेशन बैंक)
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